कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी है. चौथा चरण 31 मई तक के लिए लागू किया गया है.
सोमवार से शुरू हो रहे इस चरण में कुछ रियायतें देने की भी बात की गयी है. यह भी तय है कि केंद्र सरकार केवल ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ही लोगों को कुछ रियायत देगी
इन रियायतों के साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा.
बता दें कि सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. बाद में इसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया. अब तीसरी बार लॉकडाउन को केंद्र सरकार ने बढ़ाया है.
इन क्षेत्रों में किसी तरह की नहीं दी गयी है रियायत
- घरेलू एयर एबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी.
- मेट्रो रेल सर्विस बंद रहेगा.
- स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेंगे. ऑनलाइन डिसटेंस लर्निंग कोर्सेस यथावत जारी रहेंगे.
- होटल, रेस्टोरेंट, और हॉस्पिटैलिटी सर्विंस पूरी तरह से बंद रहेंगी.
- अस्पताल, पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, और क्वारेंटाइन सुविधा में लगे कर्मियों को छूट दी गयी है.
- रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डों, बस स्टैंड के कैंटीन खुले रहेंगे. होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट के किचेन को खुला रखने की अनुमति दी गयी है.
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, इंटरनेंटमेट पार्क, थियेटर, असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
- स्टेडियम और खेल के मैदान पूरी तरह से खुले रहेंगे. पर यहां दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी.
- सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा.
- धार्मिक स्थलों पर लोगों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा.
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर इन क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ रियायत
- दो राज्यों के बीच आपसी सहमति के साथ इंटर-स्टेट बस सेवा शुरू की जा सकती है.
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य सरकार की सहमति से बसों का परिचालन किया जा सकेगा.
- 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा. हालांकि अनिवार्य सेवा और स्वास्थ्य के लिए वे बाहर निकल सकेंगे.
लॉ एंड ऑर्डर
- मॉल, सिनेमाघर, स्कूल-कॉलेज और धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसे स्थान,जहां भीड़ जुटने की संभावना रहती है वहां धारा 144 लागू रहेगी.
- आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा.
- शादी समारोह में 50 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकेंगे और दाह संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
- दुकान में एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं.
- स्थानीय प्रशासन दुकान खोलने पर फैसला करेंगे.
अब राज्य तय करेंगे जोन
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की घोषणा संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारों द्वारा की जायेगी. रेड और ऑरेंज जोन के जिलों में वहां के जिला प्रशासन कंटेनमेंट जोन और बफरिंग जोन को अलग से निर्धारित करेंगे. इसके लिए प्रशासन को द्वारा गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा.
कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य सेवा के लिए ही रियायत दी जायेगी. जिला प्रशासन यह ध्यान रखेगा कि कोई भी व्यक्ति इस जोन में बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं जा सके.
इन जोन में मेडिकल सेवाओं के लिए छूट दी जायेगी. साथ ही अनिवार्य सामाग्रियों के लिए भी छूट दी गयी है. कंटेनमेंट जोन के सभी घरों में इंटेनसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग की जायेगी. हर घर में प्रशासन द्वारा कड़ी निगरानी रखी जायेगी.